राज्य के 9 जिलों के पिछड़ीं श्रेणियों एंव आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों को मिलेगा लाभ
चंडीगढ़, 31 जुलाई
मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रत्येक वर्ग की भलाई के लिए लगातार यत्नशील है, वहीं पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए लगातार कार्यशील है। आशीर्वाद फार पिछड़ीं श्रेणियां एंव आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग योजना के अंतर्गत, साल 2023- 24 दौरान पिछड़ीं श्रेणियों एंव आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त कुल 2748 लाभपात्रियों को 14.01 करोड़ रुपए की राशि साल 2024-25 के बजट उपबंध में से जारी की है।
इस बारे में जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एंव अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना अधीन ज़िला अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होश्यारपुर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, संगरूर और मालेरकोटला के पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग को 14.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस राशि में साल 2023- 24 दौरान पिछड़ीं श्रेणियों एंव आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त कुल 2748 लाभपात्रियों को कवर किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ज़िला अमृतसर के 224 लाभपात्री, फतेहगढ़ साहिब के 38 लाभपात्री, फाजिल्का के 111 लाभपात्री, गुरदासपुर के 182 लाभपात्री, होश्यारपुर के 181, कपूरथला के 24 , लुधियाना के 760 लाभपात्री, मोगा के 18 लाभपात्री, श्री मुक्तसर साहिब के 33 लाभपात्री, पटियाला के 883 लाभपात्री, पठानकोट के 37 लाभपात्री, संगरूर के 155 लाभपात्री और मलेरकोटला के 102 लाभपात्रियों को कवर किया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक हो, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ीं श्रेणियों एंव अन्य आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवारों से संबंधित हो और परिवार की सभी साधनों से सालाना आमदन 32,790 रुपए से कम हो, ऐसे परिवारों की दो बेटियाँ इस योजना का लाभ लेने के योग्य हैं।
डा. बलजीत कौर ने आगे बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों एंव आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए लगातार कार्यशील है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता की अदायगी सीधी लाभपात्रियों के बैंक खातों में की जाती है।
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