लालढांग: श्यामपुर पुलिस ने आगामी कांवड़ मेले को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर होटल और ढाबा संचालकों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं।
थानाध्यक्ष श्यामपुर, नितेश शर्मा ने चिड़ियापुर और कांगड़ी के होटल व ढाबा संचालकों, एसपीओ (स्पेशल पुलिस आफिसर्स) के साथ एक बैठक की और मेले के दौरान होटलों में शराब और मांस सेवन पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने कहा कि मेले को सकुशल संपन्न कराने में सभी को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
कांवड़ यात्रा के दौरान ये चीजें रहेंगी प्रतिबंधित:
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मांस, मछली और अंडा: कांवड़ यात्रा के दौरान होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट में मांस, मछली, अंडा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
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शराब: होटलों में शराब की बिक्री और सेवन पर भी प्रतिबंध होगा।
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वाहनों की पार्किंग: होटलों के बाहर वाहनों को सड़क पर न पार्क किया जाए, बल्कि पार्किंग स्थल में ही पार्क करवाएं।
होटल संचालकों को दिए गए अन्य निर्देश:
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नाम अंकित करना: सभी होटल व ढाबों के बोर्ड पर प्रोपराइटर का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए।
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सीसीटीवी कैमरे: होटल व ढाबों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं।
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रेट लिस्ट: होटलों व ढाबों पर रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से लगाएं।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सावन के कांवड़ मेले की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। पुलिस मेले की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग है और सभी एसपीओ को ड्यूटी स्थल पर सजगता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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