नई दिल्ली: कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट के सामने जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की?
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई:
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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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पीठ ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी से पूछा कि उन्होंने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए कोई अर्जी क्यों नहीं दाखिल की?
केजरीवाल के वकील का जवाब:
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सिंघवी ने कहा कि इसके कई कारण हैं, जिनमें केजरीवाल की गिरफ्तारी ‘अवैध‘ होना भी शामिल है।
केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में:
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दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी की कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
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केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब:
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सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा था।
हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को ठहराया था सही:
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हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कोई अवैधता नहीं है और बार–बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास ‘थोड़ा कम विकल्प‘ बचा था।
क्या है मामला?
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यह मामला 2021–22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
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