नई दिल्ली। संदेशखाली घटना से संबंधित संसदीय आचार समिति पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। संसदीय समिति के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को नोटिस भेजा है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल में संदेशखाली घटना से संबंधित संसदीय आचार समिति के नोटिस के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक गतिविधियां विशेषाधिकार का हिस्सा नहीं हो सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई अधिकारियों के खिलाफ लोकसभा विशेषाधिकार समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी। इस मामले में अगली सुनवई 4 हफ्ते बाद होगी। बता दें कि संसद की आचार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव समेत वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। लोकसभा सांसद सुकांत मजूमदार की शिकायत पर विशेषाधिकार हनन नोटिस जारी हुआ था। संदेशखाली जाने से रोकने के मामले में मजूमदार ने शिकायत की थी।
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