शिमला। केंद्रीय योजनाओं का पैसा समय से खर्च नहीं करने पर केंद्र ने हिमाचल सरकार को चेतावनी दी है। केंद्र से वित्त पोषित योजनाओं की फंडिंग को समय से खर्च नहीं करने पर सात फीसदी तक जुर्माना लगाया जाएगा। इस बाबत केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के निदेशक प्रतीक कुमार सिंह ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और सचिव वित्त को एक पत्र लिखा है।
पत्र में चेताया गया है कि केंद्रीय योजनाओं के लिए केंद्र से आने वाले बजट और इसके राज्य के हिस्से को निर्धारित समय पर सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) के खाते में 30 दिन के अंदर डाला जाए। ऐसा नहीं किया तो सालाना सात फीसदी की दर से जुर्माना ब्याज देना होगा। यह नई व्यवस्था आगामी वर्ष में 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में केंद्र से आए पैसे को जमा करने की अवधि इससे पहले 21 दिन थी जबकि राज्य के बजट की अवधि 40 दिन थी।
गौरतलब बै कि हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों की यह रिपोर्ट गई है कि केंद्र से वित्तपोषित योजनाओं के लिए वक्त रहते बजट व्यय नहीं किया जा रहा है। ऐसे में राज्यों के मुख्य सचिवों को इस नई व्यवस्था से आगाह किया गया है। समय पर बजट को सिंगल नोडल एजेंसी के खाते में जमा न करने पर भारत सरकार के कंसोलिडेटिड फंड में इसे जमा करना होगा।