special : आधार कार्ड को अपडेट करने के नियमों में बदलाव, फोटोकॉपी से नहीं चलेगा काम – The Hill News

special : आधार कार्ड को अपडेट करने के नियमों में बदलाव, फोटोकॉपी से नहीं चलेगा काम

नई दिल्ली। आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए अब आपको मूल दस्तावेज ही प्रस्तुत करने होंगे। पहले यह काम महज पार्षद की मुहर और दस्तावेजों की फोटोकॉपी से होता था, लेकिन आधार में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने हाल ही में नियमों में बदलाव किया। नया आधार कार्ड बनवाने और पुराने को अपडेट कराने के लिए आवेदक को नाम, पता और जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। तीनों श्रेणी के लिए यूआईडीएआई ने मान्य दस्तावेजों की नई सूची जारी की है।

 

एड्रेस के लिए मान्य दस्तावेज

भारतीय पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी सेवा का पहचानपत्र, पेंशनर फोटो आईडी, स्वतंत्रता सेनानी पहचानपत्र, सरकारी मेडिक्लेम कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, विवाह प्रमाणपत्र, एसटी, एससी, ओबीसी प्रमाणपत्र, मान्यता प्राप्त बाेर्ड और यूनिवर्सिटी से जारी मार्कशीट आदि।

मान्य दस्तावेजों की पूरी सूची के लिए क्लिक करें….

https://uidai.gov.in/

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अब नहीं चलेगी फोटोकॉपी

आधार सेवा केंद्र जीएमएस रोड के ऑपरेशन मैनेजर दिग्विजय चौधरी ने बताया कि नया आधार कार्ड बनवाने या पुराने को अपडेट कराने के लिए अब दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं चलेगी। मूल दस्तावेज आधार सेवा केंद्र लेकर जाने होंगे। बच्चों के आधार कार्ड में पहले नाम में बदलाव स्कूल आईडी कार्ड के जरिये हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अनाथ बच्चों के नाम और पते के लिए आधार पंजीकरण फार्म को पंजीकृत अनाथालय के अधीक्षक या मान्यता प्राप्त एनजीओ के अधिकारी सत्यापित कर सकते हैं।

कुछ अहम नियम

– 0 से 18 साल तक के आवेदकों के आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि में बदलाव के लिए अधिकृत जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य है।

– पहचान के सुबूत के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर आवेदक का नाम और फोटो होना चाहिए।

– पते के सुबूत के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेज पर आवेदक का नाम और पता होना चाहिए।

– यदि पहचान और पते के लिए एक ही दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर आवेदक का नाम, पता, फोटो होना चाहिए।

– आधार कार्ड के लिए प्रस्तुत दस्तावेज आवेदक के नाम से ही होने चाहिए। परिजनों के नाम से जारी दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगे।

– आवेदक के पास पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर परिवार के मुखिया के आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए परिवार के मुखिया से संबंध साबित करता दस्तावेज होना चाहिए।
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