विधानसभा भर्ती घोटालाः सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया सही, अभ्यर्थियों की याचिका की निरस्त – The Hill News

विधानसभा भर्ती घोटालाः सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को ठहराया सही, अभ्यर्थियों की याचिका की निरस्त

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देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती घोटाले पर नौकरी समाप्त होने वाले अभ्यर्थियों को आज सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने विधानसभा के भर्तियां निरस्त करने के फैसले को सही ठहराया था, जिसके खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है। साथ ही तीखी टिप्पणी भी की है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही कार्रवाई को वह खुद भी ऑनलाइन देख रही थी और विधानसभा द्वारा लिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है लिहाजा वह अदालत का भी धन्यवाद अदा करती हैं आपको बताते चले की 228 अभ्यर्थी बैक डोर भर्ती से आए थे जिन्हे जांच के बाद विधानसभा से निकाला गया था।

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