पौड़ी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी ने पूर्व विधायक और पालिकाध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम सहित तीन लोगों को जिला आबकारी अधिकारी के साथ अभद्रता व सरकारी काम काज में बाधा पहुंचाने का दोषी पाया है। अदालत इस मामले में सजा के लिए सुनवाई 28 नवंबर करेगी।
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वर्ष 2017 को पालिका ध्यक्ष बेनाम व तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी के बीच डीएम कार्यालय में विवाद हो गया था। इसके बाद आबकारी अधिकारी ने मामले में कोतवाली पौड़ी में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पालिकाध्यक्ष बेनाम सहित तीनो आरोपी 28 दिन जेल भी रह चुके हैं जिला मुख्यालय पौड़ी में वर्ष 2017 में शराब विरोधी आंदोलन के चलते जिलाधिकारी कार्यालय में आंदोलनकारियों व जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी के बीच विवाद हो गया था।
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