देहरादून। उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका (एसएलपी) पर आज शुक्रवार को सुनवाई होगी। सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
उच्च न्यायालय ने राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। अदालत की रोक के बाद प्रदेश सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए दबाव बन गया था। धामी सरकार ने आश्वस्त किया था कि सरकार महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को कायम रखने के लिए कानून बनाएगी और सर्वोच्च न्यायालय में जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के बाद अब इस पर शुक्रवार को कोर्ट नंबर चार में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में राज्य की एडवोकेट ऑन रिकार्ड वंशजा शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है।