Uttarakhand: सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर सीबीआई कोर्ट में नहीं हुए पेश, टली सुनवाई; जमानत के बावजूद रिहाई का इंतजार – The Hill News

Uttarakhand: सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर सीबीआई कोर्ट में नहीं हुए पेश, टली सुनवाई; जमानत के बावजूद रिहाई का इंतजार

हरिद्वार। पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर से जुड़े मामले में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। दोनों को अदालत में पेश होना था, लेकिन वे निर्धारित तारीख पर कोर्ट नहीं पहुंचे। इसके चलते सुनवाई टल गई। अब मामले में अगली सुनवाई के लिए नई तारीख तय की जाएगी।

इस मामले में उर्मिला सनावर को सोमवार को अदालत से जमानत मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जेल से रिहाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दी थी।

पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप

उर्मिला सनावर पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर की ओर से दर्ज कराए गए रंगदारी और धमकी के मामले में जेल में बंद हैं। दीपिका ने 24 अक्टूबर को रानीपुर कोतवाली में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उर्मिला ने पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और रविदास धाम अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाया।

इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।

25 अक्टूबर को सहारनपुर से हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस ने 25 अक्टूबर को उर्मिला सनावर को सहारनपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। सोमवार को जमानत मंजूर होने के बाद मंगलवार को उनकी रिहाई की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन जमानत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

जमानतदारों को लेकर अटकी प्रक्रिया

उर्मिला के अधिवक्ता प्रीति चौहान ने सोमवार को बताया था कि जमानतदार सहारनपुर से अदालत पहुंचे थे, लेकिन वे उर्मिला के रिश्तेदार नहीं थे। इस कारण अदालत जमानत की औपचारिकताओं को लेकर संतुष्ट नहीं हो सकी और बॉन्ड दाखिल करने की प्रक्रिया में समय लग गया।

बचाव पक्ष के अनुसार, जमानत मंजूर होने के बाद भी रिहाई के लिए जरूरी शेष औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। ऐसे में उनकी जेल से रिहाई जमानत बॉन्ड और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने पर निर्भर है।

मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में दोनों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली तारीख निर्धारित होने के बाद ही मामले की न्यायिक कार्यवाही आगे बढ़ेगी।

 

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