Punjab: जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े तीन गिरफ्तार, कैब चालक की हत्या का खुलासा – The Hill News

Punjab: जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े तीन गिरफ्तार, कैब चालक की हत्या का खुलासा

चंडीगढ़/एसएएस नगर। पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता मिली है। एसएएस नगर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और एक कैब चालक अनिल कुमार के अपहरण और हत्या के मामले में जम्मू-कश्मीर के तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी मंगलवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान साहिल बशीर (19), निवासी गांव हैंडवाड़ा लंगेट, कुपवाड़ा; मुनीष सिंह उर्फ अंश (22), निवासी गांव कोटली, डोडा; और एजाज अहमद खान उर्फ वसीम (22), निवासी गांव मंजपुरा, कलामाबाद के रूप में हुई है।

पुलिस टीमों ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से छीनी गई सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट डिजायर (PB01-D-6299) और अपराध में इस्तेमाल की गई .32 बोर की देसी पिस्तौल भी बरामद की है।

मामले की पृष्ठभूमि

अनिल कुमार की पत्नी सुधा देवी ने अपनी शिकायत में बताया था कि उनके पति टैक्सी चलाते हैं और शुक्रवार की सुबह, रोज की तरह, लगभग 08:30 बजे, वह खरड़ से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के लिए सवारी लेने घर से निकले थे। बाद में, उन्होंने अपने पति को लगातार फोन किया लेकिन उनके दोनों मोबाइल फोन बंद थे।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि नयागांव मोहाली निवासी कैब चालक अनिल कुमार के अपहरण और हत्या के संबंध में, प्रारंभिक जांच के बाद तुरंत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पता चला था कि तीन अज्ञात व्यक्तियों ने, जिन्होंने खरड़ से कैब किराए पर ली थी, जबरन उनका वाहन छीन लिया था। मामले की गंभीर और संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, कई पुलिस टीमें गठित की गईं, और तेजी और सटीकता से कार्रवाई करते हुए, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी साहिल बशीर जम्मू-कश्मीर के कलामाबाद, हैंडवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और शस्त्र अधिनियम मामले में वांछित व्यक्ति है। उनके भाई सज्जाद अहमद शाह को पहले जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हथियारों और सामग्री के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि दोनों को जैश-ए-मोहम्मद के ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) के रूप में पहचाना गया है।

ऑपरेशन का विवरण

रोपड़ रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर ने ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए बताया कि शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, मोहाली पुलिस की अलग-अलग टीमें एसपी सिटी सिरिवेनेला, एसपी इन्वेस्टिगेशन सौरव जिंदल, डीएसपी सिटी-1 पृथ्वी सिंह चहल की देखरेख में गठित की गईं। प्रभारी सीआईए स्टाफ हरमिंदर सिंह और एसएचओ पुलिस स्टेशन नयां गांव सतनाम सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की और तकनीकी व मानवीय संसाधनों का उपयोग करते हुए, आरोपियों को बस स्टैंड, बटाला और गुरदासपुर क्षेत्रों से गिरफ्तार किया गया।

डीआईजी ने बताया कि पूछताछ के दौरान, गिरफ्तार आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने झगड़े के बाद चालक को गोली मार दी थी और बाद में शव को मोहाली क्षेत्र में फेंक दिया था।

हत्या का तरीका और बरामदगी

एसएएस नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) हरमंदीप हंस ने अधिक जानकारी साझा करते हुए बताया कि आरोपियों की पूछताछ से पता चला कि उन्होंने खरड़ से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जाने के बहाने कैब बुक की थी, जिन्होंने पहले टैक्सी चालक अनिल कुमार को फेज 3बी2 मोहाली के रास्ते एयरपोर्ट रोड जाने के लिए कहा था। जब अनिल कुमार आरोपियों को कंडाला गांव ले गया, तो उन्होंने अनिल कुमार को वाहन से नीचे उतारा और गोली मारकर हत्या कर दी, इससे पहले कि वे कार और अन्य सामान लेकर फरार हो गए।

एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों के खुलासे के बाद, पुलिस टीमों ने मृतक अनिल कुमार के पार्थिव अवशेषों को बरामद कर लिया है। शव के पास से तीन खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं।

शुरुआत में, पुलिस स्टेशन नया गांव में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127(6) के तहत मामला संख्या 87 दिनांक 31-08-2025 दर्ज किया गया था, जबकि, इस मामले में बीएनएस की धारा 140(3), 103 और 304 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 को जोड़ा गया है।

 

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