Himachal: बिहार मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण- हिमाचल में रह रहे प्रवासी वोटर भी 25 जुलाई तक करा सकते हैं नाम अपडेट

शिमला।

राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, वर्तमान में बिहार में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रगणन फॉर्म (enumeration forms) जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2025 है।

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में अस्थायी रूप से रह रहे बिहार के मतदाता भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वे अपने विवरण को ऑनलाइन पोर्टल https://voters.eci.gov.in और ECINET App के माध्यम से सत्यापित और अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को भी फॉर्म जमा करवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का ड्राफ्ट (प्रारूप) 1 अगस्त, 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद, दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर, 2025 तक रहेगी। आवेदन के साथ, मतदाताओं को निर्धारित 11 पहचान प्रमाणों की सूची में से कोई एक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। इनमें सरकारी पहचान पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और पेंशन के कागजात आदि शामिल हैं।

प्रवक्ता ने यह भी बताया कि पहले से भरे हुए (प्री-फिल्ड) फॉर्म भी डाउनलोड किए जा सकते हैं और हस्ताक्षर करने के बाद इन फॉर्म को व्हाट्सएप, ईमेल या किसी अन्य माध्यम से संबंधित बीएलओ को भेजा जा सकता है। यह फॉर्म परिवार के सदस्यों के माध्यम से भी बीएलओ तक पहुंचाए जा सकते हैं। यदि दस्तावेज तुरंत उपलब्ध न हों, तो उन्हें बाद में दावा अवधि के दौरान भी जमा करवाया जा सकता है।

प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं या नजदीकी निर्वाचन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम त्रुटि-रहित शामिल होना सुनिश्चित करने के लिए ECINET ऐप या वेबसाइट के माध्यम से नियमित रूप से अपनी स्थिति की जांच करते रहें।

 

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