Uttarakhand: धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को दी मंजूरी

धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी। कैबिनेट में कुल आठ प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट बनाने के अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

  • उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश: दंगों के दौरान होने वाली सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की दंगाइयों से वसूली के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी गई।

  • सहायक लेखा अधिकारी पदोन्नति नियमावली: वित्त विभाग ने सहायक लेखा अधिकारी पदों पर पदोन्नति नियमों में संशोधन किया।

  • पीएम आवास योजना: आवंटन प्रक्रिया में बदलाव, अब आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

  • अशासकीय विद्यालयों में भर्ती: भर्ती पर लगी रोक को हटाने के लिए एक समिति का गठन किया गया।

  • छात्रवृत्ति वृद्धि: छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की गई।

  • फैमिली कोर्ट: न्याय विभाग के तहत फैमिली कोर्ट स्थापित किए गए।

  • चाइल्ड और जर्नल काउंसलर पदों में वृद्धि: चार जिलों में चाइल्ड काउंसलर और जर्नल काउंसलर के पदों में वृद्धि की गई।

 

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