नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी और उनके परिवार को देश और विदेश में उच्चतम जेड + सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि Z+ सुरक्षा कवर का पूरा खर्च और लागत उनके मुकेश अंबानी द्वारा उठाया जाएगा। जस्टिस कृष्ण मुरारी और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
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अदालत ने निर्देश जारी किए कि प्रतिवादी मुकेश अंबानी के Z+ सुरक्षा कवर महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा सुनिश्चित किया जाए। प्रतिवादी मुकेश अंबानी के वकील मुकुल रोहतगी का तर्क है कि मुंबई पुलिस और गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार द्वारा लगातार खतरे की धारणा के मद्देनजर प्रतिवादी को उच्चतम स्तर की जेड प्लस सुरक्षा प्रदान की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी को देश को वित्तीय रूप से अस्थिर करने के लिए लक्षित किए जाने का निरंतर जोखिम है और ऐसा जोखिम न केवल पूरे भारत में मौजूद है, बल्कि जब उक्त उत्तरदाता विदेश यात्रा कर रहे तब भी हैं। यह देखते हुए सुरक्षा के लिए उच्चतम स्तर का सुरक्षा कवच आवश्यक है।