शिमला। शहर से लेकर गांव तक बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आम लोगों को अब स्थानीय निकाय, पंचायत से अनापत्ति पत्र लेने के लिए चक्कर नहीं काटने होंगे। बिजली का कनेक्शन हर घर में लगा होगा। भवन मालिक को बिजली का कनेक्शन लेने के लिए अब एक आई कार्ड के साथ भूमि पर मालिकाना हक होने का दस्तावेज देना होगा। पहचान पत्र में पासपोर्ट, आधारकार्ड या वोटर कार्ड दिया जा सकता है। इन तीनों में कोई एक दस्तावेज पात्र होगा। वहीं अधिकारियों को तय समय में बिजली का कनेक्शन आवेदक को जारी करना होगा। इसके लिए समयावधि तय कर दी है। तय समयावधि में बिजली का कनेक्शन न देने पर अधिकारी की जवाबदेही होगी।