शिमला। सीआइडी के स्टेट साइबर थाना ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक एडवायजरी जारी की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम नरवीर राठौर ने कहा कि क्रिप्टो मुद्राओं के संबंध में कानूनी ढांचा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी भी संस्था, कंपनी को किसी भी आभासी (वर्चुअल) मुद्रा से निपटने के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया है। कानूनी ढांचे के अभाव में, नागरिकों के लिए बिटकाइन जैसी वर्चुअल मुद्राओं से निपटने की सलाह नहीं दी जाती है। इन मुद्राओं का इस्तेमाल आम तौर पर डार्क वेब या हिडन वेब पर काम करने वाले अपराधियों द्वारा किया जाता है। कानूनी, वास्तविक व्यवसाय आमतौर पर बिटकाइन का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए बिटकाइन में व्यापार लेनदेन के लिए किसी भी अनुरोध को संदेहास्पद होना चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए