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खटीमा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊधमसिंहनगर प्रदीप कुमार मणि ने 22 माह पूर्व चकरपुर में दरोगा की वर्दी फाड़ने और हड्डी तोड़ने के मामले में युवक को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 का जुर्माना भी लगाया है। दरोगा छेड़खानी मामले की जांच करने के लिए पहुंचे थे, जहां युवक ने उनसे अभद्रता करते हुए हमला कर दिया था।
चकरपुर पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी देवेंद्र राजपूत को 27 जनवरी 2020 को 112 पर सूचना मिली कि पचोरिया गांव में एक युवक नाबालिग के घर में जबरन घुसकर छेड़छाड़ कर रहा है। इस पर वह आरक्षी प्रेम प्रकाश के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के समझाने पर युवक भड़क उठा। आरोपित ने एसआई राजपूत की वर्दी फाड़ने के साथ उन पर लात घूंसे से हमला कर दिया, जिसमें उनकी गले की हड्डी फैक्चर हो गई थी। मामले में पुलिस ने 28 जनवरी 2020 को पचोरिया चकरपुर निवासी मनोज पारकी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा। पुलिस ने 25 जनवरी 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ ने पैरवी करते हुए सात गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मणि ने मनोज पाकी को धारा 333 में पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए उसे 5000 के अर्थदंड से दंडित किया है।