देहरादून। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए शायद शासन के आदेश भी मायने नहीं रखते। तभी तो शासन के आदेश के 15 दिन बाद भी विभाग के सहायक निदेशक एनके शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया जा सका है। संयुक्त सचिव शासन ने 13 अक्टूबर को एनके शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का आदेश जिला समाज कल्याण अधिकारी को जारी किया था। इस पर जिला समाज कल्याण अधिकारी हेमलता पांडेय ने 23 अक्टूबर को सहायक समाज कल्याण अधिकारी डोईवाला महेश प्रताप सिंह को पत्र लिखकर डोईवाला थाने में मुकदमा दर्ज करवाने को कहा, लेकिन अब तक शिकायत पुलिस के पास नहीं पहुंची है। दूसरी तरफ, एनके शर्मा इसी 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। संयुक्त सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार एनके शर्मा पर जिला समाज कल्याण अधिकारी रहते हुए नारी निकेतन देहरादून में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग और वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए फर्जी तरीके से भुगतान करने का आरोप है। इसमें शर्मा के साथ अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2006-07 और 2007-08 में डोईवाला के समीप ग्राम बडकोट व ग्राम दुजियावाला में अनुसूचित जाति उपयोजनाओं के तहत स्वीकृत 1.09 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों में से अधिकांश कार्य अन्यत्र करा दिए।