
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निजी बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भी दुर्घटना बीमा/आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का ऐलान किया है। इससे अब सरकारी और निजी बसों के यात्रियों को दुर्घटना की स्थिति में समान राहत राशि मिलेगी।
10 लाख रुपये की राहत राशि:
वर्तमान में, उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में दुर्घटना होने पर मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, सड़क सुरक्षा कोष और निगम की ओर से कुल 10 लाख रुपये की सहायता राशि मिलती है। इसी तरह की व्यवस्था अब निजी बसों के यात्रियों के लिए भी लागू होगी।
मुआवजे में एकरूपता लाने के निर्देश:

मुख्यमंत्री ने परिवहन सचिव को 10 दिनों के भीतर सरकारी और निजी बसों के मुआवजे में एकरूपता लाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि सभी परिवारों के लिए असहनीय होती है, इसलिए राहत राशि में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए।
सड़क सुरक्षा पर ज़ोर:
मुख्यमंत्री धामी ने सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमावली जल्द कैबिनेट में पेश करने, सड़कों पर निगरानी बढ़ाने, बसों की फिटनेस सुनिश्चित करने, ड्राइवरों के ड्राइविंग टेस्ट और स्वास्थ्य परीक्षण कराने, और क्रैश बैरियर लगाने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
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