- नियमों का पालन और सभी को समान अवसर प्रदान करना सुनिश्चित बनाने के लिए कंपोजिट परमिटों की व्यापक जांच के आदेश
चंडीगढ़, 19 सितंबर:
पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने परिवहन क्षेत्र में नियमों के पालन और सभी को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आज पंजाब मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 80-ए के तहत जारी किए गए सभी कंपोजिट परमिटों (सी.पी.) की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई परिवहन क्षेत्र में स्टेज कैरेज परमिटों की अवैध क्लबिंग और उपयोग से संबंधित अनियमितताओं के मुद्दे हल करने के उद्देश्य से की गई है।
कई सी.पी. परमिटों के समूह की बजाय समान संख्या में वापसी यात्राओं सहित एक ही संयुक्त परमिट जारी करने के नियम का पालन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नियम 80-ए का उल्लंघन करने वाले परमिटों की उचित कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से डी-क्लबिंग की जाए और उनकी वास्तविक स्थिति बहाल की जाए।
ग़ौरतलब है कि ये आदेश पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में विभाग को मिल रही कानूनी चुनौतियों में वृद्धि को देखते हुए जारी किए गए हैं, जहां विभिन्न ऑपरेटरों ने रूटों से संबंधित समय-सारणी में अवैध तरीके से क्लब किए गए या कंपोजिट स्टेज कैरेज परमिटों की वैधता को चुनौती दी है।
लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य बड़े बस ऑपरेटरों का एकाधिकार समाप्त करना और परिवहन क्षेत्र में अनियमितताओं को रोकना है। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य कुछ बड़े परिवहन ऑपरेटरों द्वारा परमिटों की अवैध क्लबिंग से लिए जा रहे अनुचित लाभों को समाप्त करना है।” उन्होंने कहा कि इस कदम से छोटे और मध्यम बस ऑपरेटरों के लिए अधिक समानता वाला माहौल बनेगा, सभी को परिवहन क्षेत्र में अपना व्यवसाय बिना भेदभाव चलाने के समान अवसर मिलेंगे और सार्वजनिक सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
परमिटों की अवैध क्लबिंग से उत्पन्न स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए श्री भुल्लर ने कहा कि जांच में ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं, जहां परमिटों को न केवल अवैध तरीके से क्लब किया गया था, बल्कि संबंधित प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर परमिट जारी किए गए। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग को इस क्षेत्र में कई अनियमितताएं मिली हैं, जैसे विभिन्न रूटों के लिए अयोग्य परमिटों को क्लब करना, एक कंपनी दिखाकर कई कंपोजिट परमिट जारी करवाना और अनिवार्य रूप से वापसी यात्रा सरेंडर करने के बजाय अतिरिक्त वापसी यात्रा को किसी अन्य परमिट के साथ अवैध रूप से क्लब करना शामिल है।
कैबिनेट मंत्री ने इन उल्लंघनों को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आर.टी.ए.) सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों में सी.पी. परमिटों की गहराई से जांच करें, नियम 80-ए का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और उचित स्पष्टीकरण जारी करके केवल योग्य परमिटों को ही संयुक्त समय-सारणी में शामिल करें।
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सभी बस ऑपरेटरों के लिए सुचारू व्यवसाय संचालन सुनिश्चित करने और पंजाब के परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक थी।