शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने संजौली क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। इस क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है।
विवाद को लेकर कई हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी है। भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया। हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौतम मस्जिद के पास जाने की कोशिश कर रहे थे।
धारा 163 के तहत प्रतिबंध:
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5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
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बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं है।
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अस्पताल, कोर्ट, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है।
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सांप्रदायिक, राष्ट्र, राज्य विरोधी भाषण, नारे, दीवार लेखन, पोस्टर आदि पर भी पूर्ण प्रतिबंध है।
प्रतिबंधित गतिविधियाँ:
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पांच लोग एक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे।
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किसी तरह का हथियार या औजार लेकर चलने पर रोक रहेगी।
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रैली या जलूस बिना अनुमति के नहीं हो सकेंगे , यातायात बाधित नहीं हो सकेगा।
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सार्वजनिक स्थलों पर मशाल या मोमबत्ती जलाने पर भी रोक रहेगी।
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किसी तरह से प्रशिक्षण देने पर रोक रहेगी। इसमें लाठी चलाना सीखना भी शामिल है।
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सड़क व गलियों में पटाखे चलाने पर भी रोक रहेगी।
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पत्थर फेंकने व आपत्ति जनक सामान रखना व किसी भी स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी।
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लाउड स्पीकर पर रोक रहेगी।
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भड़काउ भाषण, नारालेखन व दीवार लेखन पर भी रोक रहेगी।
क्षेत्र में धारा 163 का प्रभाव:
यह आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में बुधवार को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेगा।
जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है और आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय और बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे।
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