हरिद्वार, 25 फरवरी: कांवड़ मेले के दौरान यात्रा मार्ग पर होटल-ढाबे, रेहड़ी, फड़ व्यापारी अपनी पहचान उजागर कर ही व्यापार कर सकेंगे।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि हरिद्वार पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जारी किए गए इस नियम को लागू कर दिया है।
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हर छोटे-बड़े व्यापारी को अपना नाम, क्यूआर कोड और मोबाइल फोन नंबर डिस्प्ले करना होगा।
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नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सीएम धामी का बयान:
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सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहचान छुपाकर कारोबार करना गलत है।
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उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में होटल-ढाबे, रेहड़ी-फड़ वालों को अपनी पहचान बतानी होगी।
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उन्होंने कहा कि पहचान छुपाकर कारोबार करने के कुछ मामलों में आपराधिक घटनाएं भी सामने आई हैं।
नियम लागू करने का उद्देश्य:
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यह नियम कांवड़ियों और व्यापारियों के बीच विवादों को रोकने के लिए लागू किया गया है।
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इस नियम के लागू होने से यात्रा के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है।
सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम:
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यह नियम कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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इससे कांवड़ियों को भरोसा होगा कि वे अपनी जरूरत की चीजें सुरक्षित तरीके से खरीद सकते हैं।
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