हिसार, 23 जुलाई – हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में तीन साल की छूट देने का एलान किया है। साथ ही, उन्होंने सिविल पदों पर अग्निवीरों की सीधी भर्ती में आरक्षण देने की भी घोषणा की।
मुख्य घोषणाएं:
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आयु छूट: अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। पहले बैच के अग्निवीरों के लिए यह छूट पांच साल होगी।
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आरक्षण: सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी।
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लोन: अग्निवीर सैनिकों को पांच लाख रुपये तक लोन बिना ब्याज के दिया जाएगा।
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सब्सिडी: अगर किसी औद्योगिक इकाई द्वारा अग्निवीर को प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो सरकार उस इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी।
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मुआवजा: अग्निवीरों की सड़क दुर्घटना में घायलों का खर्च सरकार उठाएगी और अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो परिवार को मुआवजा दिया जाएगा।
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आर्म्स लाइसेंस: सरकार अग्निवीरों को आर्म्स लाइसेंस प्रदान करेगी।
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पुलिस और माइनिंग गार्ड में आरक्षण: पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती कैटेगरी में अग्निवीरों को 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा।
कांग्रेस पर हमला:
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर अग्निवीर योजना को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया।
यह कदम हरियाणा में अग्निवीरों के लिए एक बड़ा मौका होगा:
ये घोषणाएं अग्निवीरों के लिए हरियाणा में सरकारी नौकरी पाने के लिए एक बड़ा मौका होंगी। सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन और सुविधाएं उनके भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
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