US: कोर्ट ने कैपिटल हिंसा मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के अयोग्य ठहराया – The Hill News

US: कोर्ट ने कैपिटल हिंसा मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के अयोग्य ठहराया

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कोलोराडो। यूएस कैपिटल हिंसा मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य ठहराया है।

रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने कोलोराडो में GOP के प्राथमिक मतदान से हटने का संकल्प लिया है। यह फैसला उन्होंने कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आए हालिया फैसले को लेकर लिया है। जनवरी 2021 के कैपिटल हिंसा में शामिल होने के कारण पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव से आयोग्य ठहराया गया है। ट्रंप इस फैसले को लेकर चुनौती देंगे, यह अभी तय नहीं है। ट्रंप की ओर से इस फैसले को लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को आयोग्य ठहराए जाने के लिए अमेरिकी संविधान की 14वें संशोधन की धारा 3 ‘विद्रोह’ को लागू किया है। यह धारा हिंसा में शामिल किसी व्यक्ति को को सर्वोच्च पद संभालने से रोकती है।

उन्होंने लिखा कि कोर्ट का ये फैसला लोकतंत्र पर वास्तविक हमला जैसा दिखता है। एक गैर-अमेरिकी, असंवैधानिक और अभूतपूर्व निर्णय में डेमोक्रेट जजों के एक ग्रुप ने ट्रंप को कोलोराडो में मतदान से रोक दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को इस चुनाव में भाग लेने से रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की गई। इस चुनाव में उन्हें दोबारा पद संभालने से रोकने के लिए एक नई रणनीति अपनाई जा रही है।

 

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