देहरादून। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के कानून पर अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने महिला आरक्षण कानून को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। महिलाओं के हित में उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा बनाए गए महिला आरक्षण कानून पर अब उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। आज हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में महिला आरक्षण को चुनौती देने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है।
प्रदेश की धामी सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा था। राज्यपाल ने उत्तराखंड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान कर दी थी। जिसके बाद राजभवन से विधेयक को विधायी विभाग भेज दिया गया। जहां से इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया।
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