Gyanvyapi: मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, इलाहबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे जारी रखने के दिए आदेश

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई को सर्वे जारी रखने की अनुमति दे दी है. अदालत ने एएसआई के एक अधिकारी से भी यह समझने की कोशिश की है कि क्या ज्ञानवापी के ढांचे को बिना कोई नुक़सान पहुँचाए वैज्ञानिक सर्वे हो सकता है या नहीं.

पिछले महीने 21 जुलाई को बनारस के ज़िला जज ने हिन्दू पक्ष की याचिका पर आदेश दिया कि भारतीय पुरातत्व विभाग (एएसआई) प्लॉट नंबर -9130 की वैज्ञानिक जांच या खुदाई वाला सर्वे करवाए. बनारस के ज़िला जज ने जांच में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से खुदाई कर आधुनिक तरीक़े से जांच करने के आदेश दिए. ज्ञानवापी मस्जिद का ढांचा इसी प्लॉट नंबर 9130 पर स्थित है. ज़िला जज ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मई 2022 के आदेश से सील किए गए वज़ुखाने का सर्वे नहीं होगा. हिन्दू पक्ष का दावा है कि वज़ुखाने में एक कथित शिवलिंग मिला है. लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है की वो वज़ुखाने का फव्वारा है. ज़िला जज ने एएसआई को अपना सर्वे कर रिपोर्ट चार अगस्त तक सौंपने को कहा है.

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