कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू को अग्रिम 07 दिवस के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्य सचिव एसएस संधू की ओर से जारी आदेश के अनुसार 21 सितंबर तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत क्षेत्रों में इस आदेश में उ दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID-19 संक्रमण की परिस्थितियों का अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे। OVID-19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID Curfew अवधि में विवाह समारोह में विवाह स्थल वैडिंग प्वाइन्ट की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इन समारोहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियो कैटरिंग स्टाफ तथा वैडिंग प्वाइंट प्रबन्धन/ स्टाफ के पास यदि कोविड वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण-पत्र होगा तो उन्हें इस अवधि में RT PCR/ TrueNat CBNAAT RAT COVID Negative Test Report a आवश्यकता नहीं होगी।