नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों के लिए सुरक्षा नियमों में बदलाव किया है। अब चार साल से कम उम्र के बच्चों को सफर के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नए नियम के तहत अब अनिवार्य रूप से बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है और साथ ही इसकी गति को केवल 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित कर दिया गया है। इस नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।
दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए नियम को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल तक के बच्चों को कवर करता है। नए नियमों के अनुसार, इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए और इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा सवारी की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए सवार को बच्चे को हार्नेस से बांधना होता है।