जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर स्वजनों को भेजने और धमकी देने के मामले में जेल में बंद आरोपित की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी।
हल्द्वानी निवासी महिला ने 28 अगस्त को कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि 6 मार्च 2018 वह बेटी के साथ हल्द्वानी के मुखानी स्थित निजी अस्पताल में उपचार को गई थी। वहां आरोपित कुलदीप निवासी बिन्दुखत्ता भी रिश्तेदार का इलाज कराने आया था। इसी दौरान बेटी से उसकी जान पहचान हो गयी थी। उसके बाद कुलदीप ने पैसे की मदद करने के लिए कहा तो बेटी ने दो लाख नगद व एक लाख के सोने की गहने दे दिए।
जब पीड़िता के पति ने गहने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि किसी को दिए हैं तो पति ने कहा कि जिसे भी दिये हैं, वापस लाओ। पीड़िता ने इसके बाद कुलदीप से गहने और रुपयों की मांग की तो वह आना कानी करने लगा। चार अगस्त को पैसे देने के बहाने उससे रामपुर रोड ट्रांसपोर्ट नगर के पास बुलाया और एक होटल में दुष्कर्म किया वीडियो बनाकर धमकी दी कि अब पैसों का भूल जाओ।
वीडियो दिखाकर कहने लगा कि यदि गहने व पैसे लाकर नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर दूंगा। समाज के डर से पीड़िता कुछ नहीं कर सकी और पीड़िता से और पैसों की मांग करने लगा। जब पीड़िता ने पैसा नहीं दिया तो कुलदीप ने 10 अगस्त 2021 को पीड़िता के ताऊ के मोबाइल पर वीडियो भेज दिया। इसके बाद ताऊ की बेटी ने पीड़िता के पति के मोबाइल पर भेज दिया। वीडियो देखने के बाद पति ने घर से निकाल दिया, जबकि भाइयों ने मायके में रखने से इनकार कर दिया।