देहरादून। थाना लक्ष्मण झूला के अंतर्गत 22 अगस्त को थाने से भागकर गंगा में छलांग लगाने वाले उत्तरकाशी के युवक केदार सिंह भंडारी के पिता की अपील पर मामला न्यायालय ने थाना लक्ष्मण झूला में तैनात रहे इंस्पेक्टर संतोष सिंह कुंवर और थाना मुनिकीरेती के अंतर्गत तपोवन पुलिस चौकी के उप निरीक्षक आशीष कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक श्रीनगर श्याम दत्त नौटियाल को सौंपी गई है। इंस्पेक्टर संतोष सिंह कुंवर और उपनिरीक्षक आशीष कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 342 अवैध रूप से हिरासत में रखने और धारा 365 अपहरण के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक श्रीनगर सर्किल श्याम दत्त नौटियाल करेंगे।
बता दें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल के न्यायालय में लक्ष्मण सिंह निवासी चौडियाट, धौंत्तरी, पट्टी गाजणा, तहसील डूंडा, जिला उत्तरकाशी ने प्रस्तुत किए आवेदन पत्र में बताया कि उनका पुत्र केदार सिंह भंडारी (19 वर्ष ) अपने दोस्त निलेश निवासी बामणगांव, पट्टी धनारी, उत्तरकाशी के साथ 18 अगस्त को कोटद्वार भर्ती में गया था। 21 अगस्त को यह दोनों तपोवन स्थित एक होटल में ठहरे।
22 अगस्त को 11:30 बजे उनके पुत्र गंभीर सिंह को फोन आया कि केदार सिंह तपोवन में बंद है। उसके बाद उसी रोज शाम 7:30 बजे थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला के नाम से फोन आया कि केदार सिंह ने लक्ष्मण झूला पुल से गंगा में छलांग लगा दी है। युवक के पिता लक्ष्मण सिंह ने इस मामले में थानाध्यक्ष, होटल प्रबंधक, साथ में आए केदार के दोस्त और तपोवन के एक उपनिरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आग्रह किया था।