मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के मात्र 10 दिनों के भीतर, राज्य सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए विद्युत टैरिफ में सब्सिडी देने का शासनादेश जारी कर दिया है।
इस शासनादेश के अनुसार, उत्तराखंड के हिम-आच्छादित क्षेत्रों में मासिक 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत दरों (विद्युत कर सहित) में 50% सब्सिडी मिलेगी।
वहीं, अन्य क्षेत्रों में 1 किलोवाट तक भार वाले और 100 यूनिट तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी 50% सब्सिडी दी जाएगी।
यह सब्सिडी 1 सितंबर, 2024 से प्रभावी होगी, और राज्य सरकार का यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे राज्य के नागरिकों पर बिजली बिल का भार कम होगा और ऊर्जा के उचित उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
Pls read:Uttarakhand: सेंट जोसेफ एकेडमी की भूमि वापस नहीं ली जाएगी: मुख्य सचिव