
भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को SC ने जबरदस्त फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए यह कहा कि आप बदजुबानी की वजह से देश का माहौल बिगड़ा है , आपकी वजह से देश में आग लगी है इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को उदयपुर की घटना के लिए भी जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि आपको टीवी पर जाकर माफी मांगे चाहिए
अपनी याचिका लेकर कोर्ट पहुची नूपुर शर्मा की ओर सुप्रीम कोर्ट ने तल्क और सख्त रवैया अपनाया और कई बड़ी बतातें कहीं। चलिए जानते है पूरा मामला क्या है कि और नुपुर शर्मा की किस याचिका पर SC ने ये सख्त टिप्पड़िया की है।
FIR स्थानांतरित करने की मांग को लेकर कोर्ट पहुंची थी नूपुर
बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा आ यानी शुक्रवार की सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा पर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज है और इन्हीं FIR को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था , शर्मा चाहती थी कि उनके खिलाफ जो अलग-अलग राज्यों में केस दर्ज है उन्हें एक जगह यानी कि दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए, बैरहाल नुपुर अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची।
अपनी याचिका में नूपुर ने किया धमकियों का जिक्र

नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि अपनी टिप्पणियों को वापस लेने के बावजूद उन्हें असामाजिक तत्वों से लगातार बलात्कार और जान से मारने की धमकी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध है कि संबंधित पुलिस द्वारा जांच के लिए विभिन्न राज्यों की यात्रा करना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा इसलिए उनके खिलाफ दर्ज सभी मुकदमों को एक जगह यानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। लेकिन नुपुर की इस याचिका पर SC ने सख्त रुख अपनाया।
नुपुर की याचिका पर SC का तल्ख़ रवैया
वहीं नूपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह कहा के जिस तरह नूपुर शर्मा ने पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है देश में जो हो रहा है उसके लिए के अकेले जिम्मेदार है। इतना ही नहीं SC ने उदयपुर की घटना के लिए भी नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। हांलाकि SC की सख्त टिप्पणी पर नुपुर शर्मा के वकील ने ये कहा नूपुर शर्मा ने अपना बयान वापस ले लिया है और उसके लिए माफी भी मांगी है। जिसपर SC ने ये जवाब दिया नुपुर शर्मा को टीवी पर जाकर सबसे मांफी मांगनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी या यहीं रुकी इसके आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि टीवी चैनल और नूपुर शर्मा का क्या काम है 1 एजेंडे को बढ़ावा देने के अलावा जो मामला विचाराधीन है उस पर चर्चा करना है इसके बाद कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें हाई कोर्ट जाने की हिदायत दी।