breaking news: पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

रुद्रपुर : पति की हत्या के मामले में पर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सुश्री रजनी शुक्ला ने पत्नी और उसके प्रेमी के साथ ही उसकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि तीन अप्रैल, 2019 की रात राणा प्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र नाथ सिंह निवासी गंगापुर की हत्या कर दी गई थी। 4 अप्रैल को उसका शव नाले में मिला था और उसकी स्कूटी पास ही खड़ी थी। मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने 5 अप्रैल को अनिल कुमार सिंह व उसकी पत्नी रूकमणी देवी से हिरासत में ले पूछताछ की तो केस आइने की तरह साफ हो गया था।

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