पंजाब के चली सरकार पंजाबी भाषा को लेकर राज्य में एक नया संशोधन पास करने जा रही है । बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार अब पंजाबी भाषा को हर स्कूल में पढ़ाया जाना अनुवाद करेगी । बता दें कि पंजाब सरकार अब लर्निंग ऑफ पंजाबी एंड अदर लैंग्वेज एक्ट 2008 में बदलाव करेगी ।इसके साथ ही नियमों को नहीं मानने पर सख्त कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान होगा। नियमों का पालन न करने पर जुर्माने की राशि 25,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए होगी। वहीं जो जुर्माना 50 हजार रूपए था सीधे बढ़ाकर 1 लाख रूपए कर दिया जाएगा। इसी तरह जो जुर्माना दो लाख थी, वह भी इसी कानून के तहत बदल दिया गया। आपको बता दें कि पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार इस बिल को पंजाब विधानसभा के वर्तमान सत्र में प्रस्तुत करेगी। पंजाब सरकार की तरफ से रविवार को इस संशोधन को अनुमति दे दी है।