दिल्ली के पांचसितारा होटल में स्थित एक सैलून को महिला के बाल काटना इतना महंगा पड़ गया है की अब सैलून को महिला के बाल काटने पर दो करोड़ का मुआवजा चुकाना पड़ेगा जी हां राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने दिल्ली के एक सैलून को एक महिला को दो करोड़ मुआवजा देने का निर्देश दिया है । महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के एवज में ये मुआवजा देने के लिए कहा गया है ।
ये मामला साल 2018 का बताया जा रहा है कि अप्रैल 2018 में आशना रॉय बालों के ट्रीटमेंट के लिए गई थीं । वह ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’ के लिए मॉडलिंग की थी । लेकिन सैलून द्वारा उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटने के कारण उसे अपने काम से हाथ धोना पड़ा और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा, जिससे उनका रहन-सहन तो बदला ही टॉप मॉडल बनने का सपना भी टूट गया। आशना रॉय कहती हैं कि मैंने सैलून में साफ तौर पर बालों को आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था। लेकिन हेयरड्रेसर ने अपनी मर्जी से महज चार इंच बाल छोड़कर उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिय । इस मामले को लेकर वह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग पहुंची और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया । इसी मामले में अब आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए।