चमोली। चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास होगा।
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मामला 13 जनवरी 2022 का है। पीड़िता की मां ने कोतवाली चमोली में तहरीर दी थी। तहरीर में मां ने बताया कि नवंबर 2021 में वह अपने किसी रिश्तेदार के यहां शादी में गई हुई थी और बेटी (11) को उसके ताऊ के यहां छोड़ा था। उसके ताऊ का बेटा (35) शादीशुदा था और तीन बच्चों का पिता भी। ऐसे में किसी घटना की कोई आशंका ही नहीं थी। इसके बाद पीड़िता के ताऊ के लड़के ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़िता की उम्र महज 11 वर्ष थी। दुष्कर्म के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई। इसका पता उसकी मां को तब चला जब उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया जहां उसका गर्भवती होना पाया गया। पीड़िता की मां ने आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की। इसके बाद कोतवाली चमोली ने पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज कर किया।
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